पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2020 के प्रारूप में अंतर्देशीय जलमार्ग संबंधी विशिष्‍ठ प्रावधानों पर टिप्‍पणियाँ

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2020 के प्रारूप में अंतर्देशीय जलमार्ग संबंधी विशिष्‍ठ प्रावधानों पर टिप्‍पणियाँ

EIA नोटिफि‍केशन 2020 के प्रारुप में अंतर्देशीय जलमार्गों को प्रवर्ग ख 2 (B2 श्रेणी) में शामिल किया गया है;कैपिटल ड्रेजिंग की परिभाषा में नदियों पर होने वाली कैपिटल ड्रेजिंग शामिल नहीं है; और रखरखाव ड्रेजिंग एवं रखरखाव, मरम्मत और आपदा- प्रबंधन हेतु ड्रेजिंग को पूरी तरह से पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया से छूट प्रस्तावित है| यह सब शायद इस सोच को दर्शाता है कि जलमार्गों से  बहुत कम विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं। यह सच्‍चाई से कोसों दूर है क्‍योंकि अंतर्देशीय जलमार्गों का निर्माण, संधारण और संचालन भू-आकृति, पर्यावास, पारिस्थितिकी, नदियों और अन्‍य जलस्रोतों के जीव-जंतुओं और इन जलस्रोतों पर निर्भर समुदायों पर बड़े विपरीत प्रभाव डालते हैं। मंथन ने उपरोक्त मुद्दों को प्रस्तावित अधिसूचना में सुधारने के लिए  पर्यावरण मंत्रालय को विस्तृत तर्कों के साथ टिप्पणियाँ प्रस्तुत की  हैं।

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प्रारूप  पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2020  यहाँ देखें 

प्रकाशन दिनांक: 20 मई, 2020